Family ID Split Online 2026: हरियाणा में रहने वाले निवासियों के लिए यह खबर बहुत ही आवश्यक है, हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी कार्ड (PPP) को लेकर जनता के हित में कई सारे बदलाव किए हैं, यदि आप के पास भी फैमिली आईडी कार्ड है जिसके परिवार के कई सारे मेंबर जुड़े हुए हैं और आप 2026 में परिवार से फैमिली आईडी कार्ड अलग (split) करना चाहते हैं, तो यह नया नियम जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
दर असल कई बार लोग घर में बिजली का बिल अधिक आने पर, शादी हो जाने पर या फिर बीपीएल राशन कार्ड से नाम काटने पर, फैमिली आईडी अलग करना चाहते हैं इस लेख में हम आपको family ID split online 2026 की पूरी प्रक्रिया, सरकार के द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रता और फैमिली आईडी कार्ड कैसे अलग करें के बारे में विस्तृत जानकारी आसान तरीके से बताएंगे क्योंकि सरकार से धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि आप आसानी से अपना Family ID card split कर सकें।
Family ID Split करने के नए सरकारी नियम और पात्रता Family ID Split Online 2026 Eligibility
2026 में लागू नए बदलावों के बाद फैमिली आईडी अलग करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त हो गई है फैमिली आईडी कार्ड अलग करने के लिए अब सरकारी नियम काफी हद तक बदल चुके हैं जिसके लिए अलग-अलग पात्रता निर्धारित की गई है 2026 में family ID card Alag करने के लिए या बदलाव क्यों किया है और नया नियम और नई पात्रता (Eligibility) क्यों लागू किया है यह भी आपको जान लेना चाहिए
दरअसल बात यह है कि हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी कार्ड को एक मुख्य प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी है कई बार लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है और कुछ लोग फैमिली आईडी कार्ड को अलग करने के लिए पात्र ना होते हुए भी जानबूझकर family ID card split करवा देते हैं यही कारण है कि सरकार ने 2026 में family ID card split करने के लिए नए नियम और पात्रता निर्धारित की है जिनके अनुसार मुख्य रूप से नीचे दी गई कोई भी एक पात्रता होनी चाहिए तभी आप Parivar pehchan Patra split online को अलग करवा सकते हैं
विवाह के बाद अलग परिवार होने पर family id alag kaise kare
विवाह होने के बाद पति-पत्नी यदि अलग घर में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में एक नई फैमिली यूनिट के रूप में फैमिली आईडी कार्ड अलग करवा सकते हैं
पति-पत्नी के अलग रहने या तलाक होने की स्थिति में
यदि पति-पत्नी विवाद होने पर या तलाक हो जाने पर अलग घर में रहना शुरू कर देते हैं ऐसी स्थिति में वह अपना family ID card split करवा सकते हैं जिसके लिए कोर्ट के द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र दिखाना पड़ सकता है
विवाहित होने के बाद माता-पिता से अलग रह रहे बेटा या बेटी
जिन बेटों या बेटियों का विवाह हो चुका है और वह माता-पिता के घर से अलग दूसरे मकान में रह रहे हैं और उनका खुद का अलग खर्च है ऐसी स्थिति में वह फैमिली आईडी कार्ड अलग करने के लिए आवेदन कर सकते हैं
अलग मकान होने पर या अलग स्थाई पता होने पर family ID card split 2026
यदि परिवार का कोई मेंबर अलग मकान में रहता है और उसका एक अलग स्थाई पता है तो ऐसी स्थिति में वह अपना फैमिली आईडी कार्ड अलग करने के लिए पात्र माना जा सकता है जिसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज की भी मांग हो सकती है
जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है और वह अपने ससुराल में नया फैमिली आईडी कार्ड बनवाना चाहती है लेकिन पहले से उनका आईडी कार्ड बना हुआ है ऐसी स्थिति में वह family ID card alag karne ke liye aavedan कर सकती हैं
सरकारी रिकॉर्ड में परिवार अलग होने की स्थिति में
यदि सरकारी रिकॉर्ड में सभी परिवार का नाम एक में जुड़ गया है और परिवार को अलग करने की स्थिति आती है ऐसी स्थिति में आवेदक पात्र माने जा सकते हैं जिसके लिए जरूरी दस्तावेज होने चाहिए
मृत्यु के बाद फैमिली आईडी कार्ड अलग करने की पात्रता
यदि परिवार की किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद परिवार का विभाजन होता है ऐसी स्थिति में फैमिली आईडी कार्ड को अलग करने के लिए पात्रता मान्य हो सकती है जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है
गोद लिए गए बच्चों के लिए family ID card split करने की पात्रता
यदि आप कानूनी रूप से कोई बच्चा गोद लेते हैं जिसके लिए सरकार ने कोई वैद्य प्रमाण पत्र दिया है तो आप उसके आधार पर बच्चों का अलग फैमिली आईडी कार्ड बनवा सकते हैं
गलत एंट्री हो गई है या फिर धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं ऐसी स्थिति में फैमिली आईडी कार्ड अलग करवाने की पात्रता
यदि फैमिली आईडी कार्ड के अंदर गलत तरीके से किसी भी मेंबर को जोड़ दिया गया है या फिर गलती से किसी मेंबर का नाम दूसरे फैमिली आईडी कार्ड में चढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में फैमिली आईडी कार्ड को अलग करवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है 2026 में इसके लिए सख्ती से जांच की जा रही है
सरकार ने आदेश जारी किया है ऐसे आधार पर फैमिली आईडी कार्ड अलग करवाने की पात्रता
यदि सरकार ने आदेश जारी किया है जिसके आधार पर परिवार का बंटवारा परिवार का विभाजन या फिर परिवार को अलग करने की स्थिति आती है तो इस आधार पर फैमिली आईडी कार्ड को अलग करवाया जा सकता है
बिजली मीटर के आधार पर पात्रता family ID me naam kaise kate
यदि आप ऐसे ही परिवार में रहते हैं जिसमें आपका नाम पर बिजली का मीटर लगा हुआ है और अब आप परिवार को अलग करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास electricity customer ID होनी चाहिए तभी आप अपना फैमिली आईडी कार्ड अलग करवा सकते हैं
फैमिली आईडी अलग करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ Important Documents for Family ID Split online 2026
2026 में फैमिली आईडी अलग करने के लिए ऊपर दिए गए किन्हीं कारणों की वजह से यदि आप अपना फैमिली आईडी कार्ड अलग करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में नीचे दिए गए यह सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जिसमें सबसे जरूरी और पहले दस्तावेज पुरानी मुख्य फैमिली आईडी (PPP Number) है इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी यदि आपके पास या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है
- Aadhaar Card of all concerned family members (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)
- Existing Family ID (Parivar Pehchan Patra)
- Marriage Certificate (if applicable)
- Divorce Decree / Legal Separation Document (if applicable)
- Proof of Separate Residence (Electricity Bill, Water Bill, Rent Agreement, etc.)
- Death Certificate (if applicable)
- Court Order or Government Order (if applicable)
- Adoption Certificate / Legal Adoption Documents (if applicable)
- Mobile Number linked with Family ID (for OTP verification)
- Passport Size Photograph (if required)
Family ID Split Online 2026: ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
फैमिली आईडी कार्ड को 2026 में अलग करने के लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं या फिर आप घर बैठे नीचे दिए गए तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

- सबसे पहले परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाएं
- Citizen corner वाले ऑप्शन पर क्लिक करें इसके बाद आपको Report Exclusion/Grievance या Split Family या फिर split family का देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करें
- इसके बाद आपके सामने फैमिली आईडी कार्ड नंबर डालने का विकल्प दिखाई देगा यहां पर अपना पुराना फैमिली आईडी नंबर डालें
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा इसे डालकर आगे बढ़ें
- आगे बढ़ने पर आपको कारण बताना होगा कि आप अपना फैमिली आईडी कार्ड क्यों अलग करना चाहते हैं
- अपना कोई भी सही विकल्प का चुनाव करें
- करण का चुनाव करने के बाद आपको अपने नाम पर रजिस्टर्ड बिजली बिल का कस्टमर आईडी डालना होगा
- जिसके पास सिस्टम यह वेरीफाई करेगा की आपका कस्टमर आईडी एक्टिव है या नहीं और यह किसके नाम पर है
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपके सामने उन सभी सदस्यों खुल कर आ जाएगी जो कि फैमिली आईडी कार्ड में जुड़े हुए हैं
- इसके बाद यहां पर आप उसे सदस्य के नाम के सामने बाक्स पर ट्रिक करें जिसे आप नई आईडी में ले जाना चाहते हैं या जिसका नाम अलग (split) करना चाहते हैं
- उसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करें और सबमिट करें
- सबमिट करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद सिग्नेचर करवा कर उसे स्कैन करके दोबारा अपलोड करें और सबमिट करें
- इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी इस रिक्वेस्ट आईडी को किसी कागज पर नोट कर ले या फिर प्रिंट आउट निकाल कर रख लो ताकि आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकें
फैमिली आईडी अलग होने में कितने दिन का समय लगता है? (Verification Process)
फैमिली आईडी कार्ड अलग करवाने के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो या आवेदन आपके लोकल कमेटी के पास जाता है जिसके बाद कोई भी संबंधित अधिकारी आकर जांच करता है या फिर फोन करके इस बात की पुष्टि करता है कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज और कारण बिल्कुल सही है इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है वेरीफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको नया फैमिली आईडी कार्ड दे दिया जाता है जिसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है
क्या 2026 में बिना बिजली बिल के फैमिली आईडी अलग हो सकती है?
नहीं, हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार अब यह संभव नहीं है 2026 में फैमिली आईडी को अलग (split) करने के लिए आपके नाम पर एक एक्टिव बिजली का मीटर होना जरूरी है ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको बिजली बिल की कस्टमर आईडी (Consumer ID) डालना पड़ेगा, जिसके बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा
शादी के बाद यदि पति-पत्नी अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, तो वे नई फैमिली यूनिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शादी का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या अलग रहने का वैध दस्तावेज होना जरूरी है,
फैमिली आईडी अलग होने की ऑनलाइन रिक्वेस्ट में कितना समय लगता है?
पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आमतौर पर 10 से 15 दिन का समय लगता है, जिसके बाद नई आईडी जारी कर दी जाती है
क्या हम घर बैठे खुद अपने मोबाइल से फैमिली आईडी स्प्लिट कर सकते हैं?
हाँ, आप खुद भी इसे अलग कर सकते हैं इसके लिए आपको हरियाणा सरकार के ऑफिशियल पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in पर जाना होगा। वहां ‘Citizen Corner’ में जाकर आप ‘Split Family’ के ऑप्शन से पूरी प्रक्रिया को खुद ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं
अगर फैमिली आईडी अलग करने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है, तो इसका मुख्य कारण गलत दस्तावेज या वेरिफिकेशन में कमी होना होता है ऐसे में आप पोर्टल पर जाकर रिजेक्शन का कारण चेक करें, सही दस्तावेज (जैसे बिजली बिल या निवास प्रमाण) दोबारा तैयार करें और ‘Grievance’ ऑप्शन के जरिए दोबारा सही जानकारी के साथ अप्लाई करें
Haryana ki aisi hi anya yojanaon ke liye hamara Haryana Yojana section dekhein.